उत्तर प्रदेश : वाराणसी
11 सितम्बर 2024 : न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट के न्यायाधीश श्री शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त पिंटू कुमार विश्वकर्मा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री रोहित मौर्य ने बहस किया । अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा अंजना दीक्षित द्वारा थाना चेतगंज में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि 7/7/24 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता 2024 की 2nd प्रश्नपत्र की प्रथम पाली परीक्षा में ड्यूटी लगी थीं, प्रातः 7:30 से 12:00 तक आयोजित थी इस परीक्षा में पिंटू कुमार विश्वकर्मा अपनी जगह किसी और को बैठाकर एग्जाम दिलवा रहा था, शक होने पर और बायोमेट्रिक अधिकारी के द्वारा जांच की गई तो और आधार कार्ड और प्रवेश पत्र पर पिंटू कुमार विश्वकर्मा लिखा था लेकिन उसकी फोटो की जगह धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा किसी व्यक्ति की फोटो लगी थी । जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा उसकी जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी गई ।नेशनल ब्यूरो चीफ डॉ. रेवती रमण चतुर्वेदी की रिपोर्ट
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