उत्तर प्रदेश : वाराणसी
21 सितम्बर 2024 : उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में दिनाक 20.9.2024 को विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी । वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत मंजू शर्मा,आकाश शर्मा द्वारा, मोहल्ला – ब्रम्हानंद नगर कॉलोनी के पास अराजी नं 796 वार्ड-भेलूपुर के 35X50 वर्गफीट क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर (जी+1) तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किये जाने पर, वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत विनीता तिवारी,द्वारा भवन संख्या सं०-बी-1/88 सी-1, मोहल्ला – पुष्कर तालाब, अस्सी वार्ड – भेलूपुर के 20X35 वर्गफीट क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर (1) तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम – 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 35X50 वर्गफीट क्षेत्रफल में (जी+1) तल पर निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का कार्य किया जा रहा है, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 20X35 वर्गफीट क्षेत्रफल में (1) तल पर निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का कार्य किया जा रहा है उक्त अनिधिकृत निर्माण को दिनांक 20.09.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था । जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अभियंता श्री आर.के.सिंह उपस्थित रहे । (उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी ।)नेशनल ब्यूरो चीफ डॉ. रेवती रमण चतुर्वेदी की रिपोर्ट
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