उत्तर प्रदेश : वाराणसी
23 अक्टूबर 2024 : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग वाराणसी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अधिवक्ता आयुष चंद्र राजपूत के पक्ष में आदेश दिया है । वादी आयुष चंद्र राजपूत ने फिलिंग मोबाइल शॉप और बजाज फिनसर्व फाइनेंस कम्पनी वाराणसी शाखा के खिलाफ तीस हज़ार रुपया अधिक पैसा लेने के आरोप में परिवाद दाखिल किया था । जिसको जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग वाराणसी द्वारा स्वीकार किया गया था । अधिवक्ता आयुष चंद् राजपूत का आरोप है कि सिगरा स्थित फिलिंग मोबाइल शॉप और तेलीयाबाग स्तिथ बजाज फिनसर्व फाइनेंस कम्पनी के मोबाइल देने के एवज़ में तीस हज्जार रुपये ज़्यादा लिया गया । जिस मामले की सुनवाई करते हुए विपक्षी दी फिलिंग मोबाइल शॉप सिगरा को आदेशित किया की एक महीने के अंदर 23000 रुपये वापस करे तथा 3000 रुपये का वाद व्यय का भी भुगतान करे ।नेशनल ब्यूरो चीफ डॉ. रेवती रमण चतुर्वेदी की रिपोर्ट
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