उत्तर प्रदेश : पीलीभीत
05 मार्च 2025 : SP पीलीभीत के कुशल नेतृत्व में पीलीभीत पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 498 A / 302 / 34 / 304 B IPC और 4 DP Act के तहत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1,11,000 रुपये जुर्माना की सजा दिलवाई । यह निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा 05 मार्च 2025 को सुनाया गया । यह मामला थाना गजरौला में 15 जून 2017 को दर्ज हुआ था, जब गहन जांच और संकलित साक्ष्यों के आधार पर तीन अभियुक्तों — लशव कुमार, शंकरिया और जमुना देवी को दोषी पाया गया । SP और DGP उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनवेक्शन” के तहत यह कार्यवाही की गई । अदालत में पैरवी के दौरान, पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को कठोर सजा दी गई ।जिला क्राइम ब्यूरो चीफ पीलीभीत सुशील कुमार की रिपोर्ट

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