उत्तर प्रदेश : बलिया
28 अक्टूबर 2024 : थाना रसड़ा पर CO रसड़ा श्री मो0 फहीम कुरैशी व SDM रसड़ा द्वारा आगामी त्यौहार दीपावली, लक्ष्मी पूजा, छठ पर्व में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना क्षेत्र रसड़ा के सभ्रांत / गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी मीटिंग कर सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई ।
सभी लोगो को उच्चधिकारीगण के आदेशों निर्देशों के बारे में अवगत कराते हुए, पालन करने की अपील की गयी ।
दिनांक 27.10.2024 को CO रसड़ा श्री मो0 फहीम कुरैशी व SDM रसड़ा द्वारा थाना रसड़ा में थाना क्षेत्र के समस्त संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी मीटिंग की गयी । मीटिंग में उपस्थित सभी को आगामी त्यौहार को सकुशल शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु प्रमुख बिन्दुओं के बारे में विस्तृत चर्चा कर त्यौहार को शौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गयी । संभ्रान्त / गणमान्य लोगो को मीटिंग के दौरान बलिया पुलिस द्वारा जारी निम्नलिखित गाइड लाइन से संबंधित टेम्पलेट / प्रिन्ट आउट वितरित किये गये व इसका पालन करने की अपील की गयी, जो निम्नवत है –
1. दीपावली त्यौहार से सम्बन्धित बिन्दु –
1. मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर पटाखे फोड़ना एंव अन्य पर्व सम्बन्धित गतिविधियां संयमित रूप से की जाय । इस सन्दर्भ में किसी भी दुर्भाग्य पूर्ण घटना होने की शंका होने पर समस्त ग्राम प्रधान एवं जिम्मेदार नागरिक तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे ।
2. दीवाली त्यौहार सम्बन्धित गतिविधियां जैसे, पटाखें फोड़ना आदि किसी अन्य समुदाय के धार्मिक स्थलों या धार्मिक बस्तीयों पर संचालित न की जाए ।
3. पटाखे फोड़ने से घटित किसी दुर्घटना जैसे, हाथ जलना आदि के घटित होने पर तत्काल पीड़ित को अस्पताल पहुचाए, डायल 112, 108 एम्बुलेंस को सूचित करे एंव स्थानीय पुलिस को भी सूचित करें ।
4. जमीनी विवाद जैसे, पुरानी रंजीशो को भूलकर दीवाली का त्यौहार बिना किसी बैमनस्ता के मनाया जाए ।
5. पटाखें फोड़ने के बहाने किसी की भी सम्पति को नुकसान न पहुचाया जाए ।
6. मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार की अभद्रता न की जाए ।
7. मूर्तियों की लम्बाई / ऊचाई 05 फीट से कम हो ।
8. डी0जे0 (D.J) सिस्टम की ऊचाई एव चौड़ाई निर्धारित मानक से ज्यादा न हो, डी0जे0 पर सदैव धार्मिक एंव सौहार्दपूर्ण गाने ही बजाये जाये, किसी भी दशा में डी0जे0 सिस्टम के ऊपर कोई भी व्यक्ति नही बैठेगा, डी0जे0 पर बजने वाले गाने मानक से ज्यादा आवाज (शोर) न करे, डी0जे0 सिस्टम प्रत्येक दशा में रात्रि 10.00 बजे तक बन्द हो जाए ।
9. मूर्तियां हर हाल में 02 नवम्बर एवं 03 नवम्बर को सायं 07.30 बजे तक विसर्जित करें ।
10. मूर्ति विसर्जन यात्रा संयमित रूप से बिना किसी दूसरे समुदाय की आस्था को ठेस पहुचाये संचालित होगी ।
11. समस्त त्यौहार सम्बन्धी सामूहिक गतिविधियों में भागी दारी करने वाले नागरिक लोक स्थान पर शराब का सेवन नही करेंगे अन्यथा की दशा में तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
12. विसर्जन स्थल पर जल क्षेत्र में डूबने जैसी किसी दुर्घटना के घटित होते ही पुलिस द्वारा वहां पर नियुक्त किये गये नाविकों / गोताखोरो / पुलिस कर्मी को तत्काल अवगत करायेंगे ।
13. मूर्ति विसर्जन स्थल पर कोई भी व्यक्ति नदी में प्रवेश कर स्नान नही करेगा, न ही मूर्ति को नदी में अंकित खतरे के स्थान के आगे ले जाकर विषर्जित करेगा ।
14. समस्त ग्राम प्रधानों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों से विशेष निवेदन / अपील है कि उपर्युक्त बिन्दुओ के उल्लंघन की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को जरिये दूरभाष अथवा अन्य माध्यमों से अवगत कराये ।
2. डाला छठ पूजा त्यौहार से सम्बन्धित बिन्दु –
1. सभी घाटो पर बैरिकेटिंग, लाईट व्यवस्था एंव साफ सफाई एक दिन पूर्व ही सम्पन्न करा ली जायेगी ।
2. डी0जे0 (D.J) सिस्टम की ऊचाई एव चौड़ाई निर्धारित मानक से ज्यादा न हो, डी0जे0 पर सदैव धार्मिक एंव सौहार्दपूर्ण गाने ही बजाये जाये, किसी भी दशा में डी0जे0 सिस्टम के उपर कोई भी व्यक्ति नही बैठेगा, डी0जे0 पर बजने वाले गाने मानक से ज्यादा आवाज (शोर) न करे, डी0जे0 सिस्टम प्रत्येक दशा में रात्रि 10.00 बजे तक बन्द हो जाए ।
3. डाला छठ पर सभी ग्राम प्रधान एंव सम्भ्रान्त व्यक्तियो से अपील की गयी कि घाटो पर जैसे, नदी एवं तालाब, पोखरा में बांस गाड़ कर रस्सीयों के सहारे बैरिकेटिंग करायी जाय एवं लाल झंडे लगाये जाय एंवं तख्तियों पर गहरे पानी मे न जाये लिखा लगा हो और, समय – समय पर गहरे पानी में न जाये अपील की जाए और डूबने जैसी किसी दुर्घटना के घटित होने पर तत्काल ड्यूटी में लगे पुलिस एवं नियुक्त नाविकों /गोताखोरो को अवगत कराया जाए ।
4. डाला छठ पूजा के दिन शाम के समय अर्घ देने के बाद वापसी के समय महिलायें सुनसान वाले रास्तो पर अकेले न जाये, परिजनो के साथ ही जाए ।
5. मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर पटाखे फोड़ना एंव अन्य पर्व सम्बन्धित गतिविधिया संयमित रूप से की जाय। इस सन्दर्भ में किसी भी दुर्भाग्य पूर्ण घटना होने की शंका होने पर समस्त ग्राम प्रधान एवं जिम्मेदार नागरिक तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे ।
उपरोक्त बिन्दुओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए सभी को अवगत कराया गया तथा टेम्प्लेट वितरित किया गया ।
तहसील ब्यूरो चीफ रसड़ा तारकेश्वर गुप्ता की रिपोर्ट
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