उत्तर प्रदेश : महाराजगंज
11 जनवरी 2025 : SP महाराजगंज के निर्देशानुसार, ASP के निर्देशन में व CO फरेंदा नौतनवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध रोकथाम व जिला बदर की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम मे थाना फरेंदा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मा0 न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट फरेंदा महराजगंज द्वारा वाद सं0 – 01018 / 20 मे जिला बदर घोषित अभियुक्त को उसके जुर्म धारा उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस लिया गया । उपजिला मजिस्ट्रेट फरेंदा महराजगंज न्यायालय द्वारा वाद सं0 01018/2020 सरकार बनाम श्यामू पुत्र झीनक निवासी भारी बैसी बलुअहवा नर्सरी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध दिनांक 20-11-2024 को जिला बदर के आदेश पारित किया गया था मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे दिनांक 11-1-2025 को आदेश की तामिल कराते हुये अभि० श्यामू पुत्र झीनक निवासी भारी बैसी बलुअहवा नर्सरी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज को जिले की सीमा से बाहर थाना कोतवाली जनपद सिद्धार्थनगर में छोड़ा गया । थाना फरेंदा पुलिस को मिली सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक प्रशांत पाठक के निर्देशन मे फरेंदा पुलिस टीम द्वारा जिला बदर श्यामू पुत्र झीनक निवासी भारी बैसी बलुअहवा नर्सरी थाना फरेंदा जनपद महाराजगंज को सोनौली गोरखपुर हाईवे पर पीएस एम स्कूल से करीब 50 मीटर पहले (दक्षिणी बाईपास की तरफ) दिनांक 11/01/2025 को गिरफ्तार किया गया । पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई ।स्टेट न्यूज़ हैड उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
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