अवैध कब्जा, बगैर नक्शा के बने बहुमंजिला मकान व दुकान ! गिराने की नोटिस से मचा हड़कंप ! साडा के निर्देश पर एनसीएल व अनपरा परियोजना ने भेजा नोटिस !
अवैध कब्जा, बगैर नक्शा के बने बहुमंजिला मकान व दुकान ! गिराने की नोटिस से मचा हड़कंप ! साडा के निर्देश पर एनसीएल व अनपरा परियोजना ने भेजा नोटिस !

अवैध कब्जा, बगैर नक्शा के बने बहुमंजिला मकान व दुकान ! गिराने की नोटिस से मचा हड़कंप !

साडा के निर्देश पर एनसीएल व अनपरा परियोजना ने भेजा नोटिस !

उत्तर प्रदेश : सोनभद्र (अनपरा)

14 अप्रैल 2025 : अनपरा नगर पंचायत के मुख्य बाजार में परियोजना की भूमि पर अवैध कब्जा कर बगैर नक्शा पास कराएं बहुमंजिला मकान व दुकान बनाएं जाने को लेकर शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया हैं । जिससे सबंधितो मे हड़कंप मच गया है l बता दे कि शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने एनसीएल ककरी व अनपरा तापीय परियोजना को पत्र प्रेषित कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अपनी भूमि कब्जाधारकों से मुक्त कराएं जाने के लिए निर्देशित किया हैं l साडा के निर्देश पर एनसीएल ककरी व अनपरा परियोजना ने कब्जाधारकों को नोटिस देकर कब्जा वाली भूमि पर किये गए अवैध अतिक्रमण को 15 दिन के भीतर नोटिस देकर स्वयं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिये हैं । गौरतलब हो कि एनसीएल ककरी और अनपरा तापीय परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर कब्जा कर प्रतिदिन नए नए भवन बनाये जा रहे है l जिस पर कुछ लोगो द्वारा साडा विभाग से शिकायत की गई थी जिसे साडा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए ककरी व अनपरा परियोजना के जीएम ने अनपरा बाजार स्थित सोने चांदी की प्रतिष्ठान रानी अंलकार ज्वेलर्स के दीपक पुत्र देवेन्द्र सेठ, रिंकी केशरी पत्नी अनिल केशरी एवं महिपाल मित्तल / सुशील मित्तल को 21 मार्च को नोटिस जारी किया था । जिसमें परियोजना के जीएम ने कहा हैं कि ककरी परियाजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया हैं । जिस पर साडा के अधिनियम 1986 की धारा 25 के तहत वाद योजित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत साडा में हुई सुनवाई में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कब्जाधारकों की ओर से प्रस्तुत किए गये अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि कब्जाधारकों के पास भूमि का वैध दस्तावेज एवं साडा से नक्शा पास नही कराया गया हैं । जिससे यह निर्माण अवैध हैं । साडा के सचिव द्वारा दिए गये आदेशों के अनुपालन में परियोजना प्रबंधन ने अवैध कब्जाधारकों को नोटिस जारी किया हैं । जिसमें 15 दिनों के अंतराल में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर इसकी सूचना कार्यालय में देने को कहा गया हैं । निर्धारित अवधि में मकान ध्वस्त नहीं किए जाने पर एनसीएल नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगीं । क्षेत्र के लोगों की नजरे इस ओर लगी हैं कि साडा की पहल पर एनसीएल प्रबंधन कहां तक कब्जा की गयी अपनी भूमि को खाली कराने में सफलता हासिल करता हैं या यह सिर्फ कोरम पूर्ति तक ही सीमित रहता है l इस सम्बन्ध मे साडा के एई विपिन कुमार जिनके ऊपर अवैध अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी है उनका का कहना है कि हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है जबकि सीडीओ के नंबर पर घंटी जाती रही उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया l

स्टेट न्यूज़ को-ऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश अश्विनी कुमार ठाकुर की रिपोर्ट

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