उत्तराखण्ड : हल्द्वानी
06 सितम्बर 2024 : आज दिनांक 6 सितंबर 2024 को श्री प्रकाश चंद्र SP सिटी हल्द्वानी की अध्यक्षता में हल्द्वानी सर्किल के थाना हल्द्वानी, काठगोदाम बनभूलपुरा, मुखानी के साथ पुलिस बहुद्देश्यीय भवन हल्द्वानी के सभागार में तथा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थाना मल्लीताल, तल्लीताल, भवाली भीमताल, मुक्तेश्वर, बेतालघाट खनस्यू, लालकुआं, चोरगलिया, कालाढूंगी, रामनगर के थाना प्रभारी एवं विवेचकों के साथ दिनांक 01.07.2024 से लागू 03 नये कानून के तहत आने वाली त्रुटियां की समीक्षा की गई जिसमें निम्न बिंदु पर उपस्थित श्री आशीष गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी नैनीताल के द्वारा विवेचकों के साथ आवश्यक विचार विमर्श कर सुझाव दिए गए । 1- 03 से 07 वर्ष तक की सजा के संज्ञेय अपराधों में थाना प्रभारी जांच की अनुमति पुलिस उपाधीक्षक से प्राप्त करने के उपरांत 14 दिवस में 14 दिवस में उक्त जांच का निस्तारण कर विधिक करवाई किया जाना सुनिश्चित करें । पंजीकृत अभियोग में सारी प्रक्रिया बी.एन.एस. / बी.एल.एस.एस. के अनुसार ही जायेगी । 2- नये कानून के अनुसार महिला संबंधी अपराधों का पंजीकरण महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा । इसका शत प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें । 3- प्रारूप संख्या 02 में सभी थाना प्रभारी क्राइम सीन का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें । 4- सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है 7 साल से ऊपर सजा में क्राइम सीन निरीक्षण करना के साथ शत प्रतिशत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना सुनिश्चित करेंगे उक्त संबंध में नये कानून में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं । 5- 03 गिरफ्तारी की सूचना का रखरखाव करने के संबंध में पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनका पालन करने हेतु निर्देशित किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य आने वाली त्रुटियों के निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया ।नगर ब्यूरो चीफ हल्द्धानी रविन्द्र गुप्ता (रवि) की रिपोर्ट
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