विजय मिश्रा व विष्णु मिश्रा के नाम स्वीकृतशुदा 03 शस्त्रों- (दो राइफल व रिवाल्वर) के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश के उपरांत भी शस्त्रधारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक नहीं किया गया था जमा !
उत्तर प्रदेश : भदोही
24 अक्टूबर 2024 : शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया विजय कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रामदेव मिश्रा निवासी कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के नाम स्वीकृतशुदा राइफल का शस्त्र लाइसेंस तथा विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा निवासी उपरोक्त के नाम स्वीकृतशुदा राइफल व रिवाल्वर सहित कुल – 03 शस्त्रों का शस्त्र लाइसेंस श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा परीक्षणोंपरांत आयुध अधिनियम के अंतर्गत निरस्त करते हुए शस्त्र व लाइसेंस बुक नियमानुसार जमा कराने हेतु निर्देश दिए गए थे । उक्त आदेश अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज द्वारा केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्व शस्त्रधारक विजय कुमार मिश्रा व जिला कारागार लखीमपुर खीरी में निरुद्ध विष्णु मिश्रा को नियमानुसार नोटिस तामिला कराते हुए शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा करने हेतु सूचित किया गया । नोटिस प्राप्ति के तीन माह की अवधि के उपरांत भी शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र व लाइसेंस बुक जमा नहीं करते हुए आयुध अधिनियम का उल्लंघन किया गया है । उक्त के संबंध में दिनांक 23.10.2024 को शस्त्र धारक विजय कुमार मिश्रा व विष्णु मिश्रा के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर आयुध अधिनियम की ! धारा – 21, 25 (1-B)(h) के अंतर्गत अलग – अलग दो अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है ।नेशनल ब्यूरो चीफ डॉ. रेवती रमण चतुर्वेदी की रिपोर्ट
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