उत्तर प्रदेश : पीलीभीत
26 फरवरी 2025 : SP पीलीभीत के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा तीन दोषियों को सजा सुनाई गई । यह मामला 01 जनवरी 2018 को थाना गजरौला क्षेत्र में घटित हुआ था, जिसमें धारा 363, 366, 376 D, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था । गहन जांच के बाद 14 अप्रैल 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए । 25 फरवरी 2025 को न्यायालय ने संजय, धमेंद्र और मुकेश को दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 54,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया । पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के कारण आरोपियों को दोषी ठहराया गया ।जिला क्राइम ब्यूरो चीफ पीलीभीत सुशील कुमार की रिपोर्ट

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