उत्तर प्रदेश : पीलीभीत
06 मार्च 2025 : SP पीलीभीत के नेतृत्व में पीलीभीत पुलिस ने गुणात्मक जांच और प्रभावी पैरवी के माध्यम से सेमा0 न्यायालय से धारा 354 IPC और 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 6000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई । यह घटना 15 जुलाई 2016 को थाना जहानाबाद में घटित हुई थी, जिसमें आरोपी पर महिला के खिलाफ अवैध कार्य करने का आरोप था । गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 16 अगस्त 2016 को दाखिल किया गया । न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया । यह सजा पीलीभीत पुलिस की कड़ी मेहनत और न्याय व्यवस्था में प्रभावी योगदान का प्रतीक है ।जिला क्राइम ब्यूरो चीफ पीलीभीत सुशील कुमार की रिपोर्ट

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