रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार !
रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार !

रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार !

पेश होना होगा – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली : SVT खास खबर

01 मई 2025 : बताते चले कि बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी । एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है ।
रूह अफजा के खिलाफ वीडियो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाई है । अदालत ने कहा है कि उनको अदालत में पेश होना होगा । इसके साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की बात कही है । बता दें कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया था । जिसमें लोकप्रिय स्क्वैश ड्रिंक रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी की गई थी । इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान बाबा को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था । लेकिन बाबा रामदेव कोर्ट में पेश नहीं हुए ।
अदालत ने रामदेव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें उनसे वचन मांगा गया था कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ वह कोई आपत्तिजनक बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे । कोर्ट ने इसके लिए एक उनको एक सप्ताह का समय दिया था । मामले की अगली सुनवाई 1 मई को तय की थी । लेकिन बाबा रामदेव आज भी अदालत में पेश नहीं हुए ।

दिल्ली HC ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार !

मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि उनको पेशी के लिए आना होगा । बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक की रूह अफजा पर ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी “अस्वीकार्य” है । अदालत ने इसे अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बताया था । न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रूह अफजा निर्माता हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा, “इससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है. यह अस्वीकार्य है ।

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